जिले में 30 जून तक निजी नलकूप/हैण्डपम्प खनन पर प्रतिबंध

जिले में 30 जून तक निजी नलकूप/हैण्डपम्प खनन पर प्रतिबंध

रायसेन, 22 अप्रैल 2025
जिले में पेयजल एवं घरेलू प्रयोजनों के लिए आमजन को जल प्रदायगी बनाए रखने तथा जल वितरण सुनिश्चित कराने हेतु कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा द्वारा तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण रायसेन जिले को 30 जून 2025 तक जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करते हुए मप्र पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत नए निजी नलकूप/हैण्डपम्प खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा द्वारा जारी आदेश के तहत सम्पूर्ण रायसेन जिले में बिना सम्यक अनुमति के कोई भी निजी नलकूप/हैण्डपम्प का खनन नहीं किया जाएगा। इस आदेश का उल्लंघन होने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करते हुए दण्डित किया जाएगा।
कलेक्टर श्री विश्वकर्मा द्वारा नलकूप खनन अनुज्ञा जारी करने के लिए संबंधित एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्राधिकार के लिए अधिकृत किया गया है। यह आदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं अन्य शासकीय विभागों पर शासकीय योजनाओं के अंतर्गत किए जाने वाले नलकूप खनन पर लागू नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में जिले में भू-जल स्तर में गिरावट आने से पेयजल स्त्रोंतो का जल स्तर प्रभावित हो रहा है। गिरते भू-जल स्तर को ध्यान में रखते हुए तथा जिले में पेयजल एवं घरेलू प्रयोजनों के लिए जल समस्या को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण रायसेन जिले में मप्र पेयजल परिरक्षण अधिनियम-1986 के तहत सम्पूर्ण जिले को आज दिनांक से 30 जून 2025 तक जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करते हुए अधिनियम उपबंध लागू किए गए हैं।

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