करवाचौथ के दिन जिस पति की लंबी उम्र के लिए रखा था व्रत उसी पति ने चरित्र पर शंका में पत्नीे को लगाया था करंट और गला दबाकर पत्नी को उतारा था मौत के घाट

कार्यालय-जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन म0प्र0
प्रेस विज्ञप्ति
करवाचौथ के दिन जिस पति की लंबी उम्र के लिए रखा था व्रत उसी पति ने चरित्र पर शंका में पत्नीे को लगाया था करंट और गला दबाकर पत्नी को उतारा था मौत के घाट

न्यायालय ने ठहराया पत्नी की हत्या का दोषी और आजीवन कारावास भुगतने का दिया आदेश

माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन द्वारा आरोपी सुनील धनवारे को पुलिस थाना नूरगंज के हत्या के मामले में दोषी पाते हुए धारा 302 भादंसं में आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया गया ।

उक्त मामला जघन्य एवं सनसनीखेज सूची का होकर चिन्हित मामला था।

इस मामले में मध्यलप्रदेश राज्य  की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री अनिल कुमार तिवारी एवं लोकेन्द्र  कुमार द्विवेदी तहसील गौहरगंज जिला रायसेन ने पैरवी की।

घटना का संक्षिप्त् विवरण इस प्रकार है कि- दिनांक 01.01.2023 को मृतिका रक्षा ने करवाचौथ का व्रत रखा था। वह विगत एक माह से अपने पति के साथ ग्राम नानाखेडी में ही रह रही थी। शाम को करीब 8:00 बजे पूजन करके रक्षा अपने कमरे मे कपडे बदलने के लिये गई, तो उसके पति सुनील ने कमरे मे बंद कर रक्षा के साथ उसके चरित्र पर शंका के कारण झगड़ा करते हुये उसे बिजली के तार से करंट लगाकर तड़पाया और गला दबाकर उसकी हत्याा कर दी। उस समय घर अन्य लोग आस पडौस में थे। लगभग आधे घंटे बाद रक्षा की मां वापस आई तो देखा दरवाजा अंदर से लगा था, उसने दरवाजा खटखटाया लेकिन अंदर से कोई आवाज नही आई, तब उसने खिडकी की दरार मे से झाँक कर देखा तो उसकी लडकी रक्षा नीचे पडी थी, तथा उसका दामाद सुनील हाथ मे बिजली के तार लिये खडा, तो उसने तुरंत अपने लडके अभिषेक तथा भाई हरीप्रसाद को आवाज लगाकर बुलाया जिन्होने दरवाजा तोडा। 108 एम्बूलेस को फोन करके बुलाया और रक्षा को अस्पताल ले गये तो डॉक्टर साहब ने रक्षा को चेक किया और मृत घोषित कर दिया। रक्षा की मां की रिपोर्ट पर थाना नूरगंज में मर्ग कायम कर जांच की गयी तथा अभियुक्त सुनील धनवारे के विरूद्ध हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन ने न्यायालय के समक्ष सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और चिकित्सीय साक्ष्य् से अभियुक्त के विरूद्ध मामले को संदेह से परे प्रमाणित किया जिस पर विश्वास करते हुये आरोपी को सिद्धदोष पाया और आजीवन कारावास का दंडादेश दिया। 

श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0

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