भिक्षावृत्ति पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध, आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 223 के तहत होगी कार्यवाही

जिले में भिक्षावृत्ति पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध, आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 223 के तहत होगी कार्यवाही

रायसेन, 09 अप्रैल 2025
मप्र बाल अधिकारी संरक्षण आयोग द्वारा विगत कुछ दिनों से ट्रेफिक सिग्नल, चौराहों, धार्मिक स्थलों या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भिक्षावृत्ति की जानकारी प्राप्त होने पर जिलों को बाल एवं परिवार भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए है। जिसके परिपालन में जिला दण्डाधिकारी श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा के निर्देशानुसार अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्रीमती श्वेता पवार द्वारा भारतीय नागरिक सुरखा संहिता की धारा 163 में प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग में लाते हुए रायसेन जिले की समस्त राजस्व सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की भिक्षावृत्ति को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है।
जारी आदेश के तहत जिले में भिक्षुओं को भिक्षा स्वरूप कुछ भी देना या उनसे किसी भी प्रकार के सामान को खरीदना प्रतिबंधित किया गया है। जो व्यक्ति भिक्षुओं को भिक्षा स्वरूप कोई चीज प्रदान करता है या देता है या इनसे कोई सामान खरीदता है तो उसके विरूद्ध भी इस आदेश का उल्लंघन के लिए कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163(2) के तहत तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

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