गौवंश परिवहन में प्रयुक्त ट्रकों व इनोवा वाहन को राजसात करने के आदेश
रायसेन, 03 फरवरी 2025
न्यायालय अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट रायसेन श्रीमती श्वेता पवार द्वारा अवैध रूप से गौवंशों का परिवहन किए जाने पर मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 अंतर्गत गौवंश परिवहन में प्रयुक्त वाहन ट्रक क्रमांक MP09 HH2654, ट्रक क्रमांक MP09 HF8765 तथा इनोवा क्रमांक MP04 ED8666 को राजसात करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही थाना प्रभारी औबेदुल्लागंज को इस न्यायालय के आदेश का पालन कर नियमानुसार नीलामी की कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा प्राप्त राशि शासकीय कोष में जमा कराने के आदेश दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि दिनांक 11 फरवरी 2017 को ट्रक क्रमांक MP09 HH2654 से आरोपी लखन आत्मज रामलाल हरिजन व ट्रक क्रमांक MP09 HF8765 से आरोपी शब्बीर खान आत्मज सलीम खान तथा इनोवा क्रमांक MP04 ED8666 के सहयोग से अवैध रूप से 132 गौवंश पशुओं को वध करने के उद्देश्य से क्रूरता पूर्वक भरकर अवैध रूप से परिवहन करते पाए जाने पर विधिवत जप्त किया गया था।