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योगी सरकार की बुलडोजर नीति पर SC की फटकार, नोटिस के बिना घर तोड़ने पर 25 लाख जुर्माना।
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बिना नोटिस दिए बुलडोजर कार्रवाई पर योगी सरकार को कड़ा झटका।
इस आदेश के तहत यूपी सरकार को 25 लाख रुपये का हर्जाना देना होगा।
मामला एक घर को तोड़ने का था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि सरकार ने उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया, प्रभावित परिवार को कोई नोटिस नहीं दिया गया था।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि बिना नोटिस के किसी का घर तोड़ना कानून और नागरिक अधिकारों के खिलाफ है।
CJI ने टिप्पणी करते हुए कहा कि “किसी के भी घर में बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए घुसना और उसे नुकसान पहुंचाना अराजकता को बढ़ावा देने जैसा है।
उन्होंने यूपी सरकार से सवाल किया कि बिना नोटिस दिए आखिरकार किस आधार पर घर तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई।