
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा रायसेन में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन रायसेन, 13 मई 2024 प्रधान जिला न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अनिल कुमार सोहाने के मार्गदर्शन में सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिव्यांगजनों के हितार्थ हेतु कार्य करने वाली संस्था ‘‘जिज्ञासा घरौंदा केन्द्र‘‘ रायसेन में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राजीव राव गौतम द्वारा उपस्थितजनों को नालसा (मानसिक रूप से बीमार एवं मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2015 के संबंध में जानकारी देते हुए कहा गया कि मानसिक एवं शारीरिक रूप से बीमार व्यक्ति भी सभी मानवीय अधिकार और मौलिक स्वतंत्रता के हकदार है। उन्हें गरिमामय जीवनयापन का जन्मसिद्ध अधिकार है। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों को सरकारी चिकित्सालयों में मुफ्त उपचार की सुविधा प्राप्त होती है। साथ ही मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को किसी रिश्तेदार, संरक्षक या अन्य व्यक्ति द्वारा बुरा व्यवहार या उपेक्षा करने पर उसे दंडित करने का प्रावधान है। साथ ही मानसिक अशक्तता से ग्रस्त लोग भी अन्य लोगों की तरह चल एवं अचल संपत्ति की विरासत का अधिकार रखते है। शिविर में उपस्थित द्वितीय जिला न्यायाधीश श्री महेश कुमार माली ने बताया गया कि मानसिक रूप से अस्वस्थ अथवा मानसिक अशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा किसी सामान्य व्यक्ति से साथ किया जाता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मानसिक रूप से बीमार तथा मानसिक अशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। इस अवसर पर न्यायाधीशगण द्वारा संस्थान में दिव्यांगों हेतु खानपान, स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सुविधा, आवासीय सुविधा, दिव्यांगों हेतु संस्था द्वारा चलायी जा रही गतिविधियों इत्यादि के संबंध में निरीक्षण भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अनीस उद्दीन अब्बासी, संस्था के संचालक श्री मुकेश सिंह ठाकुर, संस्था के अन्य कर्मचारीगण, दिव्यांग बच्चे उपस्थित रहे।
