रायसेन में मिशन वात्सल्य समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यशाला सम्पन्नछात्राओं को दी गई किशोर न्याय अधिनियम तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की जानकारी

रायसेन में मिशन वात्सल्य समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यशाला सम्पन्न
छात्राओं को दी गई किशोर न्याय अधिनियम तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की जानकारी

रायसेन, 29 अगस्त 2024
रायसेन स्थित शासकीय कन्या शिक्षा परिसर में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मिशन वात्सल्य समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 पर एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के प्रारंभ में जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री दीपक संकत द्वारा कन्या शिक्षा परिसर की 250 से अधिक छात्राओं को किशोर न्याय अधिनियम तथा पॉस्को एक्ट के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया।
कार्यशाला में प्रशासनिक अकादमी की मास्टर ट्रेनर सुश्री शिखा छिब्बर द्वारा बालिकाओं को बाल अधिकार/बच्चों से संबधित अधिनियमों-किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, बच्चों के अधिकार यथा जीने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, विकास और सहभागिता का अधिकार, जेन्डर समानता और गुड टच-बेड टच आदि के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही बच्चों के साथ होने वाले लैंगिक अपराधों की शिकायत कहां की जाए, यह जानकारी भी दी गई।
कार्यशाला में बालिकाओं को वन स्टॉप सेंटर (सखी) के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि वन स्टॉप सेंटर में सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही स्थान पर अस्थायी आश्रय, पुलिस डेस्क, विधि सहायता, चिकित्सा एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसका उद्देश्य हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही छत के नीचे एकीकृत रूप से सहायता एवं सहयोग प्रदाय करना है। साथ ही पीड़ित महिला एवं बालिका को तत्काल आपातकालीन एवं गैर आपातकालीन सुविधाएं जैसे चिकित्सा, विधिक, मनोवैज्ञानिक परामर्श आदि उपलब्ध कराया जाता है।
कार्यशाला में लाडो अभियान के बारे में जानकारी दी गई कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 अंतर्गत 21 वर्ष से कम आयु के बालक तथा 18 वर्ष से कम आयु की बालिका का विवाह, बाल विवाह की श्रेणी में आता है एवं कानून प्रतिषिद्ध किया गया है। इसमें एक लाख रू का जुर्माना और दो साल तक की जेल हो सकती है। कार्यशाला में कोतवाली थाना रायसेन की सब इंस्पेक्टर सुश्री श्रेया विश्वकर्मा द्वारा भी छात्राओं को, पुलिस सहायता के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर कन्या शिक्षा परिसर के प्राचार्य श्री सुधीर जैन, संरक्षण अधिकारी श्री दिनेश मालवीय तथा श्री राजा वर्मा, विधि सह परिविक्षा अधिकारी श्रीमती अल्का जैन सहित कन्या शिक्षा परिसर का स्टॉफ तथा छात्राएं उपस्थित रहीं।

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