उच्च पद प्रभार हाई कोर्ट डिसीजन अपडेट हाई कोर्ट जबलपुर के आदेश के पालन में, आयुक्त लोक शिक्षण ने, रिटायरमेंट के 20 दिन पहले, लेक्चर पद पर, उच्च पद प्रभार के आदेश जारी किए ——————
मामला इस प्रकार है कि श्रीमती रजनी चौरसिया, उच्च श्रेणी शिक्षक, राजा भोज हायर सेकेण्डरी स्कूल भोपाल में पदस्थ हैं। श्रीमती चौरसिया का चयन मध्य प्रदेश राजपत्रित सेवा भर्ती नियम, एवम अधीनस्थ शिक्षा सेवा(शाला शाखा) भर्ती एवम प्रमोशन नियम 2016, संशोधित नियम दिनांक 20/12/22 के अनुसार, लेक्चरर पद के लिए दिनांक 19/07/23 को चयन किया गया था। परंतु, पोस्टिंग आदेश जारी नहीं किए जा रहे थे।
विभाग की मनमानी से पीड़ित होकर, श्रीमती चौरसिया द्वारा, हाई कोर्ट जबलपुर में याचिका दायर कर, पोस्टिंग आदेश जारी करने की प्रार्थना की गई थी। उनकी ओर से पैरवी करने वाले उच्च न्यायालय जबलपुर के वकील श्री ने, कोर्ट को बताया था कि , श्रीमती चौरसिया का रिटायरमेंट दिनांक 31/05/24 को ड्यू है। यदि रिटायरमेंट के पूर्व पोस्टिंग आदेश जारी नही होता है, तब उन्हे उच्च श्रेणी शिक्षक के पद से रिटायर होना पड़ेगा एवम अपूर्णीय नुकसान होगा। चूंकि, श्रीमती चौरसिया का चयन दिनांक 19/07/23 को वरिष्ठता एवं मेरिट के आधार पर , भर्ती नियम के अनुपालन में, किया जा चुका था अतःविभाग का चुनाव आचार संहिता का बहाना, माने जाने योग्य नही है।
अधिवक्ता, उच्च न्यायालय के तर्को से सहमत होकर, उच्च न्यायालय जबलपुर ने आयुक्त लोक शिक्षण, भोपाल , को आदेशित किया था कि श्रीमती रजनी चौरसिया के व्याख्याता पद पर , प्रभार देने हेतु, पोस्टिंग आदेश , 10 दिन के अंदर जारी करें।
अंततः आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल ने, दिनांक 09/05/2024 को, आचार संहिता के दौरान ही श्रीमती रजनी चौरसिया का पदस्थापना आदेश, शासकीय मॉडल हायर सेकेण्डरी स्कूल, गांधी नगर, फंदा, भोपाल के लिए, कोर्ट आदेश के पालन में जारी किया है।
हाई कोर्ट में शिक्षक की पैरवी उच्च न्यायालय जबलपुर के अधिवक्ता ने की है।