वन विभाग सीहोर से वनक्षेत्रपाल के पद से रिटायरमेंट के बाद श्री सभाराज सिंह परिहार , वनक्षेत्रपाल जी से वसूल किए गए ब्याज के साथ 45 दिन में वापस किया जाए। हाई कोर्ट जबलपुर

वन विभाग सीहोर से वनक्षेत्रपाल के पद से रिटायरमेंट के बाद श्री सभाराज सिंह परिहार , वनक्षेत्रपाल जी से वसूल किए गए ब्याज के साथ 45 दिन में वापस किया जाए। हाई कोर्ट जबलपुर —————-

श्री , सभाराज सिंह परिहार वनक्षेत्रपाल के पद से रिटायरमेंट के बाद सिहोर से कथित गलत वेतन निर्धारण के कारण, वसूली ब्याज सहित अधिरोपित की गई थी। दिसंबर 2020 में रिटायरमेंट के बाद जो उन्हे ब्याज भरने के निर्देश विभाग द्वारा मिले थे।

उनकी ओर से दायर, याचिका में उनकी ओर से अधिवक्ता राजेश शर्मा अधिवक्ता 9425989251, 9301635274 , ने कोर्ट में सम्पूर्ण दास्तावेज को प्रस्तुत की जिसमें
सुनवाई के बाद, उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने, सहायक ग्रेड के उपर अधिरोपित ब्याज की राशि को निरस्त करते हुए, आदेश दिए गए हैं कि यदि कर्मचारी से ब्याज वसूला गया है तो उसे, 45 दिवस मे 6 % ब्याज के साथ कर्मचारी को वापस किया जावे

राजेश शर्मा, 9425989251, अधिवक्ता, हाईकोर्ट जबलपुर

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