जिले में 15 अगस्त तक मत्स्याखेट, मत्स्य क्रय-विक्रय, मत्स्य विनिमय एवं परिवहन पर प्रतिबंध

जिले में 15 अगस्त तक मत्स्याखेट, मत्स्य क्रय-विक्रय, मत्स्य विनिमय एवं परिवहन पर प्रतिबंध

रायसेन, 03 जुलाई 2024
प्रदेश में मप्र नदीय मत्स्योद्योग नियम 1972 की धारा 3-(2) के तहत 16 जून से 15 अगस्त 2024 तक की अवधि को बन्द ऋतु (मत्स्य प्रजनन काल) घोषित किया गया है। कलेक्टर श्री अरविन्द दुबे द्वारा इस अवधि में जिले में मत्स्याखेट मत्स्य क्रय-विक्रय, मत्स्य विनिमय एवं मत्स्य परिवहन करना निषेध किया गया है। मप्र शासन मछली पालन विभाग के निर्देशानुसार छोटे तालाब या अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है और जिसको निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अंतर्गत नहीं लाया गया है, उन्हें छोड़कर समस्त नदियों व जलाशयों में बंद ऋतु मत्स्याखेट पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इन नियमों के उल्लंघन पर मप्र मत्स्य क्षेत्र (संशोधित) अधिनियम 1981 की धारा 5 के तहत उल्लंघनकर्ता को एक वर्ष तक का कारावास या पॉच हजार रू तक का जुर्माना या दोनों से दण्डित किए जाने का प्रावधान है। आमजन से 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि में स्वयं मत्स्याखेट एवं मत्स्य परिवहन नहीं करने और ना ही इन कार्यो में सहयोग देने के लिए कहा गया है। निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

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