डंडे से मारपीट करने वाले आरोपी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया
माननीय न्यायालय- मुख्य न्या्यिक मजिस्ट्रेट, रायसेन जिला रायसेन म0प्र0 द्वारा आरोपी झलकन बैरागी पुत्र श्री धीरज सिंह बैरागी, आयु 40 वर्ष, निवासी-ग्राम सालेरा थाना कोतवाली रायसेन, जिला रायसेन म.प्र. को धारा 325 भादसं. में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 500/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इस मामले में शासन की ओर से श्रीमती किरण नंदकिशोर, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, रायसेन ने पैरवी की।
घटना का संक्षिप्त विवरण :- दिनांक 13.05.2020 की अपरान्ह लगभग 02:00 बजे आहत बबलू लोधी आरक्षी केन्द्र रायसेन जिला रायसेन म.प्र. अंतर्गत ग्राम सालेरा स्थित लल्लू राठौर की दुकान से सामान खरीदकर अपने घर वापस आया तभी अभियुक्ति उसके घर के सामने आकर चौपड़ खेलने की बात को लेकर मां-बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगा। अभियुक्त ने उसे डंडे से मारा और जान से मारने की धमकी दी। उसे मारपीट में बांये हाथ में चोट आई है। उसके द्वारा घटना की रिपोर्ट किये जाने पर रिपोर्ट को रोजनामचा सान्हा में अंकित कर उसके द्वारा साक्षीगण के कथन अभिलिखित किये गये। उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया गया जिसमें उसके बांये हाथ में अस्थिभंग होना पाये जाने पर अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर अपराध पंजीबद्ध किया गया। आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन की समस्त दलीलों एवं साक्ष्योंो को सुनते हुए आरोपी झलकन को धारा 325 भादसं. में दोषी पाते हुए 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।