वित्तीय अनियमितताओ के मामले में दो पंचायत सचिव निलंबित

वित्तीय अनियमितताओ के मामले में दो पंचायत सचिव निलंबित


आंगनवाड़ी भवन निर्माण में आर्थिक अनियमितता करने पर की गई कार्रवाई
कार्यपाल यंत्री सहित उपयंत्री को चेतवानी पत्र जारी, तीन आंगनवाड़ी भवनों का बिना निर्माण कार्य लिए निकाले 8.18 लाख रू

रायसेन, 10 मार्च 2025
ग्राम पंचायत मानपुर के ग्राम सुनहरा टोला बरनीजागीर एवं मानपुर के आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण हेतु प्रत्येक भवन के लिए राशि 11 लाख 22 हजार की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई थी, जारी की गई राशि मे से तीन आगनवाड़ी भवनों की बिना निर्माण कार्य किये ही सचिव द्वारा 8.18 लाख की राशि निकाल कर दुरुपयोग किया गया। जिस पर कार्यवाही करते हुए जिला पंचायत सीईओ श्रीमती अंजू पवन भदौरिया द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया एवं राशि को शासकीय कोष में जमा करने के निर्देश जारी किए गए। ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा न ही राशि जमा की गई, और न ही कारण बताओ सूचना का कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया। पंचायत सचिव गिरजेश शर्मा के उक्त कदाचरण के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की गई एवं ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती आरती राय को धारा 92 के तहत वसूली की राशि जमा करने के निर्देश जारी किये गए।

वित्तीय अनियमित की राशि 5.27 लाख का आहरण कर राशि कर दुरुपयोग करने पर पंचायत सचिव कोकसिंह भी निलंबित

जनपद पंचायत सांची के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मऊपथरई के सचिव श्री कोक सिंह द्वारा ग्राम पंचायत के ग्राम सुंड, पुरामुगलिया में तीन आंगनवाड़ी भवन निर्माण से पहले ही राशि का आहरण किया गया, जिसकी शिकायत जिला कार्यालय को प्राप्त होने पर तुरंत कार्रवाई करते हुए जिला पंचायत सीईओ श्रीमती अंजू पवन भदौरिया द्वारा संबंधित सचिव को कारण बताओं नोटिस जारी कर राशि को तीन दिवस में जमा करने के निर्देश दिए गए। श्री कोकसिंह के द्वारा न ही आहरित राशि को कोष में जमा किया गया और न ही उक्त कारण बताओं नोटिस का कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया! बल्कि अपनी गलती छुपाने के लिए आनन फानन में सचिव के द्वारा भवन का कार्य प्रारंभ किया गया, जिसमें गुणवत्ता हीन सामग्री का उपयोग किया जाना पाया गया। जिस पर जिला पंचायत सीईओ द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए पंचायत सचिव को निलंबित किया गया है और ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती भूरी बाई को धारा 92 के तहत पत्र जारी कर वसूली कि राशि जमा करने के निर्देश जारी किए है। गौरतलब है कि जिला पंचायत रायसेन के अंतर्गत सांची विकासखंड के दो अलग-अलग  ग्राम पंचायत सचिवों के निलंबन की कार्रवाई की गई है, जिनके द्वारा आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण में लापरवाही के साथ-साथ स्वीकृत राशि को आहरण कर उसका दुरुपयोग करने के मामले सामने आए थे, वहीं इस मामले में उपयंत्री विनोद नायक एवं कार्यपालन यंत्री शरद कुमार तंतुवाय ग्रामीण को भी चेतावनी पत्र जारी किया गया।

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