कोतवाली पुलिस ने रात्रि में तेज आवाज में ध्वनि प्रदूषण कर रहे दो डीजे किए जब्त
कुलदीप आर्य जिला ब्यूरो शिवपुरी
शिवपुरी। पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ द्वारा बोर्ड की परीक्षाओं को मद्देजनर जिला दण्डाधिकारी के रात्रि में 10.00 बजे से सुबह 6.00 बजे के बीच में डीजे व अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों को प्रतिबंधित के आदेश को सख्ती से लागू कराने हेतु निर्देशित किया गया है जो आदेश के पालन में रात्रि में प्रतिदिन चैकिंग की जा रही है। जहां कोतवाली थाना पुलिस द्वारा रात्रि में शहर भ्रमण व चैकिंग के दौरान 20 फरवरी को पोहरी चौराहे के पास स्थिति कृष्णा पैलेस के पास रात्रि में तेज आवाज में बज रहे ध्वनि विस्तारक यंत्र को आदेश का उल्लघन किये जाने पर डीजे मालिक हेमंत जाटव पुत्र श्रीलाल जाटव निवासी काली माता मंदिर के पास शिवपुरी के अपराध कमांक 115/25 धारा 15 मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम व 223 बीएनएस का पंजीवद्ध कर ध्वनि विस्तारक यंत्र जिसका नाम इवेन्ट डीजे है को मय वाहन कमांक एमपी 33 एल 2575 के जप्त किया गया है। इसी कम में महल कालोनी रोड पर देर रात्रि में तेज आवाज में बज रहे ध्वनि विस्तारक यंत्र के मालिक अमन ओझा पुत्र लखन ओझा निवासी धाकड़ कालोनी मनियर शिवपुरी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 116/25 धारा 15 मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम व 223 बीएनएस का पंजीबद्ध कर ध्वनि विस्तारक यंत्र जिसका नाम केजी डीजे है को मय वाहन क्रमांक एमपी 33 जी 1101 के जप्त किया गया। पूर्व में समस्त डीजे संचालकों को समय का ध्यान रखने संबंध में बताया गया एवं वोर्ड की परीक्षाओं को देखते हुये इस प्रकार की कार्यवाहिया सतत जारी रहेगी जिससे विद्यार्थियों को रात्रि समय पढ़ाई में व परीक्षा के समय में कोई परेशानी/व्यवधान न हो एवं शहर के आम नागरिको को तेज ध्वनि वाले यंत्रों से कोई परेशानी न हो। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी थाना कोतवाली टीआई कृपाल सिंह राठौड, थाना प्रभारी उनि. सुमित शर्मा, उनि. रामेन्द्र सिंह चौहान, उनि. आदित्य सिंह राजावत, सउनि अमृतलाल, प्रआर. रघुवीर पाल, प्रआर. गजेन्द्र सिंह परिहार, प्रआर. महेश भास्कर, आर. अजय यादव, भोला राजावत, अजीत राजावत, महेन्द्र सिंह तोमर, शिवांशु यादव की विशेष भूमिका रही।