कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में अमानक खाद्य पदार्थ विक्रेताओं के विरुद्ध की जा रही है प्रभावी कार्रवाई



रायसेन, 05 फरवरी 2025
कलेक्टर श्री अरुण विश्वकर्मा द्वारा जिले में मिलावटी एवं दूषित खाद्य पदार्थों का निर्माण, भंडारण और विक्रय करने वालों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। जिसके अनुक्रम में जिले
के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा ओबेदुल्लागंज एवं सिलवानी में खाद्य पदार्थ विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों की जांच कर प्रभावी कार्यवाही की गई।
इस कार्यवाही के अंतर्गत सिलवानी क्षेत्र से पापड़, सॉस एवं मसाले के नमूने लिये गये। साथ ही ऑनडोर कॉनसेप्ट लिमिटेड पर बड़ी मात्रा में एक्सपायरी खाद्य सामग्री पाये जाने पर नमूने लेने की कार्यवाही कर एक्सपायरी खाद्य सामग्री को नष्ट कराया गया एवं भविष्य में
एक्सपायर खाद्य पदार्थ भंडार न करने के निर्देश दिये गये।औबेदुल्लागंज क्षेत्र से पनीर,
तुअर दाल, बासमती चावल, मिश्रित दूध, पनीर एवं मावा के नमूने लिए गये। इसी प्रकार बिसनखेड़ी औबेदुल्लागंज स्थित नाना चौपाल फेमिली रेस्टोरेंट पर गंदगी व्याप्त होने खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पंजीयन को निलंबित किये जाने की अनुशंसा पंजीयन प्राधिकारी को की है। उपरोक्त के अतिरिक्त ऐसे खाद्य विक्रेता, जिनके संबंध में अपर कलेक्टर न्यायायल (न्यायनिर्णयन अधिकारी) द्वारा अधिरोपित जुर्माना की राशि जमा नहीं की गई है, उनके लायसेंस / पंजीयन को जुर्माना जमा करने पर निलंबित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।