टीकमगढ़ जिला अस्पताल में जिला अस्पताल में कोटपा कानून के तहत गुटखा खाते कर्मचारियों पर की गई चालाना कार्यवाही।

टीकमगढ़ रिपोर्टर प्रशांत सिंह

3/1/25==

आज टीकमगढ़ जिला अस्पताल में जिला अस्पताल में कोटपा कानून के तहत गुटखा खाते कर्मचारियों पर की गई चालाना कार्यवाही।

सिविल सर्जन महोदय डॉ अमित शुक्ला के मार्गदर्शन में नववर्ष के प्रारम्भ में ज़िला चिकित्सालय टीकमगढ़ में कोटपा कानून को अमल में लाने हेतु गुटखा खाने वाले स्टाफ एवं कर्मचारियों पर चालानी कार्यवाही कर शुरुआत की गई । जिसमे फार्मासिस्ट, वार्ड बॉय सफाई सुपरवाइजर आदि की राशिद काटी गई।
इसके साथ ही गुटखा एवं नशीले पदार्थों को अस्पताल में खाने और लाने वाले 12 लोगो पर की गई चालाना कार्यवाही। डॉ डी एस भदौरिया , नोडल अधिकारी कोटपा कानून डॉ सिद्धार्थ रावत, सहायक प्रबन्धक डॉ अंकुर साहू डॉ विनय सोनी जिला अस्पताल की इंटरनल कमिटी ने बताया कि जो लोग सेवन करते या गुटका एवं नशीले पदार्थ लाए हुए पाए गए उन लोगो की राशिद काटी गई तथा इसके सेवन से होने वाले दुष्परिणामों को लेकर आम जनता को जागरूक किया गया। इस दौरान अस्पताल में आये सभी मरीजो के साथ आने वाले व्यक्तियों एवं वार्ड में लोगो की गुटका तम्बाकू बीड़ी एवं अन्य नशीली पदार्थों की चेकिंग की गई एवं कोटपा रशीद काटकर 1240 रुपए की राशि जमा की गई। इस दौरान गार्ड सुपरवाइजर सद्दाम खान , दुर्गेश , विक्रम , निर्वेश एवं अन्य गार्ड उपस्थित रहे।

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