अवैध कॉलोनियों के निर्माण का फैला मकड़जाल चुना डाल पत्थर गाड़ कर खेत में काट दी कालोनियां जनता को बनाया मूर्ख

अवैध कॉलोनियों के निर्माण का फैला मकड़जाल चुना डाल पत्थर गाड़ कर खेत में काट दी कालोनियां जनता को बनाया मूर्ख


रायसेन शहर में 57 तो सुल्तानपुर सिटी में 8 कॉलोनियां हैं अवैध
रायसेन।जिलेभर में अवैध कॉलोनियों का मकड़जाल तेजी से फैल रहा है।तमाम नियम कायदों को ताक पर रखकर कॉलोनाइजर अपना नेटवर्क फैला रहे हैं।सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रायसेन नगर पालिका परिषद सीमा में 57 कॉलोनियां चिन्हित हैं।जो अवैध कॉलोनियों की श्रेणी में है।सुल्तानपुर में17 कालोनियों में से 7 वैध 8अवैध कालोनियां हैं।8 कॉलोनियों में वैध कराने की प्रक्रिया चल रही है।नपं परिषद सुल्तानपुर में लंबित है।नपाध्यक्ष लक्ष्मी मीणा के प्रतिनिधि हेमराज मीणा भी रोजाना हो रहीं शिकायतों से नाखुश हैं।सुल्तानपुर की चौबे कॉलोनी, बीजेपी नेता सहित कॉलोनी सहितअमन बिहार कॉलोनी में ना तो सड़क बनी ना पानी की टँकी हैं और कुछ कालोनियों में नहर पे डाल दिया रोड एरिकेशन सिंचाई विभाग को लगाया चुना वही रहवासियों को अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी बनीं हुई हैं।इन कॉलोनियों में कुछ रहवासियों द्वारा मकानों का अपने तरीके से निर्माण भी कर लिया है।
अवैध काॅलोनाइजरों पर 10 साल बाद कार्रवाई की तैयारी, नियम में है 7 साल की सजा भी
जिले में अवैध काॅलोनी निर्माण करने वाले 17 लोगों को पुलिस ने नोटिस भेजे हैं। इसमें कॉलोनाइजर्स, बिल्डर व जमीन मालिक शामिल है। यह सूची नगरीय निकायों ने पुलिस को एफआईआर करने के लिए दी थी। इसके बाद सालों से पेंडिंग इस मामले में कारवाई की उम्मीद बंधी है। रायसेन मुख्यालय पर भी यही हालात हैं।हालांकि ऐसी 57 अवैध कॉलाेनी हैं जिनकी छानबीन की जानी है। जीवन भर की पूंजी लगाकर जिन लोगों ने भी ऐसी अवैध कॉलोनी में प्लाॅट या मकान लिए वे पिछले 10 वर्षों से नारकीय जीवन जी रहे हैं। नगर परिषद नगर पालिका परिषद या पुलिस प्रशासन से भी इन्हें न्याय नहीं मिला।
अवैध प्लाटिंग, काॅलोनी बनाने पर कड़ी सजा होगी : नगर पालिका(कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन एवं शर्त)नियम 1998 की धारा 15(ग) के अंतर्गत अवैध काॅलोनी का निर्माण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विधि के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ नगर पालिका नप परिषद निगम अधिनियम 1956 की धारा 292(ग) के अनुसार अ‌वैध प्लाटिंग, काॅलोनी बनाने पर आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। उपधारा 3 के अनुसार जो कोई अवैध काॅलोनी निर्माण का अपराध करेगा या उसके लिए दुष्प्रेरण करेगा, वह कम से कम 3 और अधिकतम 7 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम एक लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा।

सुल्तानपुर में इन कालोनियों को कोई सुविधाएं नहीं है लोगो को सुविधा के नाम पर मूर्ख बनाकर बेची जा रही कालोनियां

इसी तरह तहसील गैरतगंज सिलवानी बेगमगंज बरेली उदयपुरा की सैकड़ों अवैध कॉलोनियां शामिल हैं।
अ‌वैध काॅलोनी की समस्या शहर और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में समान रूप से विद्यमान है। नगर पालिका परिषद द्वारा एसपी रायसेन को भेजे पत्र के मुताबिक शहर के घनी आबादी वाले कालोनियों में अवैध प्लाटिंग, बेतरतीब बसाहट की समस्या है।
अवैध काॅलोनियों के 10 साल,बाद2 कार्रवाई नहीं…
जिलेभर में बिना ले आउट और डायवर्सन के लोगों को अ‌वैध रूप से प्लाट बेचकर करोडो़ं कमाने वाले अवैध काॅलोनाइजरों पर नकेल कसने में जिला प्रशासन द्वारा अभी तक कोई रुचि नहीं दिखाई है।
इनका कहना है….
मैं सुल्तानपुर गौहरगंज में अपने स्तर पर राजस्व टीम को भेजकर नियम अनुसार कार्यवाही करूँगा।कालोनाइजरों पर भी नियम कायदों को फॉलो करने निर्देशित किया जाएगा।चंदशेखर श्रीवास्तव एसडीएम गौहरगंज

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