दो आदतन अपराधी 06 माह के लिए जिलाबदर

दो आदतन अपराधी 06 माह के लिए जिलाबदर

रायसेन, 01 जनवरी 2025
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अरविंद दुबे द्वारा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत विभिन्न अपराधों में आरोपी अरविंद बुन्देला उर्फ बबलू पिता महेन्द्र सिंह बुन्देला निवासी ग्राम चांदोड़ा थाना सुल्तानगंज जिला रायसेन को 06 माह के लिए रायसेन जिला तथा रायसेन जिले के सीमावर्ती जिलों की राजस्व की सीमाओं से निष्कासित किया गया है। आरोपी वर्ष 1994 से लगातार आपराधिक कृत्य में लिप्त है। आरोपी के विरूद्ध विभिन्न अपराधों में 16 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हैं।
इसी प्रकार विभिन्न अपराधों में आरोपी प्रिंस उर्फ सूर्यप्रताप पिता यागवेन्द्र सिंह परमार निवासी ग्राम चांदोड़ा थाना सुल्तानगंज जिला रायसेन को भी 06 के लिए रायसेन जिला तथा रायसेन जिले के सीमावर्ती जिलों की राजस्व की सीमाओं से निष्कासित किया गया है। आरोपी वर्ष 2012 से लगातार आपराधिक कृत्य में लिप्त है। आरोपी के विरूद्ध विभिन्न अपराधों में 10 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हैं।
न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी अरविंद बुन्देला उर्फ बबलू तथा आरोपी प्रिंस उर्फ सूर्यप्रताप को जिलाबदर करने संबंधी पारित आदेश के अनुसार जिला रायसेन एवं जिला रायसेन के सीमावर्ती जिला भोपाल, विदिशा, सागर, सीहोर, नर्मदापुरम् एवं नरसिंहपुर जिले की राजस्व सीमाओं से 06 माह के लिए निष्कासित किया गया है। उपरोक्त आरोपी जिस जिले में निवास करेगा उस जिले के पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित थाना प्रभारी को अपनी उपस्थिति के संबंध में निरंतर सूचित करेगा। आरोपी द्वारा निष्कासन/जिलाबदर की अवधि में इस आदेश का उल्लंघन करने पर मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 की धारा-14 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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