संभल मस्जिद को लेकर आए निचली अदालत के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है.

संभल मस्जिद को लेकर आए निचली अदालत के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है. साथ ही कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को कहा है कि वो निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर करें. कोर्ट ने कहा है कि जब तक मामला हाई कोर्ट में रहेगा तब तक निचली अदालत कोई एक्शन न ले. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट कमीशन को अपनी सर्वे रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में जमा करने के लिए कहा है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 6 जनवरी को करेगा.
इस मामले को सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ सुना. इस दौरान शीर्ष अदालत ने निचली अदालत के पर आपत्तियां जताई हैं. सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 8 जनवरी तक मस्जिद सर्वे के संबंध में कोई भी आगे की कार्रवाई करने से परहेज करने का निर्देश दिया है. ऐसा इसलिए क्योंकि निचली अदालत में इस मामले की सुनवाई के लिए 8 जनवरी की तारीख तय की गई है. शुक्रवार यानी 29 नवंबर को ही सर्वे रिपोर्ट पेश होनी थी, लेकिन वो नहीं की गई. अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, एडवोकेट कमीशन सीलबंद लिफाफे में सर्वे रिपोर्ट पेश करेंगे.

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