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बाबा के भेस में शैतान अलीगढ में मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में FIR के 3 माह के भीतर ही रेपिस्ट जमुना दास को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। बच्ची मन्दिर गई थी। वही पर रहने वाला जमुना दास बच्ची को बहला अपने कक्ष में ले गया था और रेप किया था। एडीजे पॉक्सो सुरेंद्र मोहन सहाय की अदालत ने बीस साल की कड़ी सजा सुनाते हुए जमुना दास को जेल भेज दिया। बीएनएस के तहत दर्ज मुकदमे में आया यह फैसला प्रदेश का दूसरा माना जा रहा है।