टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के तहत व्यावसाय के लिए योजना में 10 हजार से एक लाख तक ऋण
रायसेन, 24 अक्टूबर 2024
अनुसूचित जनजाति वर्ग के पात्र नागरिकों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत 10 हजार रू से एक लाख रू तक स्वरोजगार परियोजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के 18 से 55 वर्ष तक की आयु के ऐसे सदस्य जो साक्षर हैं तथा आयकर दाता नहीं हैं, उन्हें योजना अन्तर्गत बैंक के माध्यम से सेवा इकाई एवं खुदरा व्यवसाय के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
योजना के तहत ब्याज अनुदान वितरित/शेष ऋण पर 7 प्रतिशत की दर से अधिकतम पांच वर्षो तक नियमित रूप से ऋण भुगतान की शर्त पर दिया जाएगा। आवेदक एमपी ऑनलाइन पोर्टल samsat.mponline.mp.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। इसके पश्चात आदिवासी वित विकास निगम पर क्लिक करके योजना का ऑनलाईन आवेदन करना होता है। विस्तृत जानकारी के लिये कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित जिला जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग कार्यालय, आदिवासी वित्त विकास निगम कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।
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निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन 29 अक्टूबर को
रायसेन, 24 अक्टूबर 2024
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2025 के कार्यक्रम अंतर्गत 29 अक्टूबर को निर्वाचक नामावली के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा। इसी दिन से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, संशोधन करवाने और नाम हटवाने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। नाम जुड़वाने, हटवाने और संशोधन की प्रक्रिया के बारे में अधिक से अधिक मतदाताओं को जागरूक होकर, मतदाता सूची में अपने नाम जुड़वाएं।
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुर्नरीक्षण कार्यक्रम अनुसार दावे-आपत्तियों से संबंधित आवेदनों की प्राप्ति कार्य 29 अक्टूबर से शुरू होगा और अंतिम तिथि 28 नवम्बर तक जारी रहेगा। मतदाता सूची के विशेष पुर्नरीक्षण कार्यक्रम तहत चार विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। नवम्बर माह में विशेष शिविर जारी तिथि अनुसार क्रमशः 9, 10 और 16, 17 नवम्बर को आयोजित होंगे। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 06 जनवरी 2025 को किया जाएगा। टोल फ्री मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से संबंधित सभी कार्यो की अधिक से अधिक जानकारी सुगमता से प्राप्त हो सकें। इसके लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा टोल फ्री नम्बर 1950 जारी किया गया है जिस पर नागरिक मतदाता सूची से संबंधित कार्य हेतु सम्पर्क कर सकते है।
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राज्य शासन पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत पीड़ितों को देगी सुरक्षा और आर्थिक सहायता
रायसेन, 23 अक्टूबर 2024
मध्यप्रदेश सरकार अब लैंगिक अपराध से पीड़ित नाबालिगों को संरक्षण और वित्तीय सहायता देगी। महिला-बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (संशोधित 2019) की धारा 4 एवं 6 के तहत 18 वर्ष तक के पीड़ितों को सहायता एवं निर्भया फंड से वित्तीय सहायता प्रदाय करने का निर्णय मंत्रि-परिषद द्वारा किया गया।
योजना का उद्देश्य 18 वर्ष तक लैंगिक अपराध से पीड़ित नाबालिग गर्भवती बालिका को पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत एक ही स्थान पर एकीकृत सहयोग एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना है। पीड़िता को तत्काल, आपातकालीन एवं गैर आपातकालीन सेवाएं प्रदान करना एवं दीर्घकालिक पुनर्वास के लिये विभिन्न सुविधाएं जैसे शिक्षा, पुलिस सहायता, चिकित्सा जिसमें मातृत्व, नवजात शिशु, शिशु की देख-भाल शामिल है। साथ ही मनोवैज्ञानिक, कानूनी सहायता आदि सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। यह योजना महिला-बाल विकास मंत्रालय द्वारा निर्भया फंड के तहत 100 प्रतिशत केन्द्र वित्त पोषित योजना के रूप में संचालित की जायेगी। इसमें प्रदेश के प्रत्येक जिले को 10 लाख रूपये आवंटित किये जायेंगे। राज्य वास्तविक घटना और जिलों की आवश्यकता के अनुसार राशि का उपयोग कर सकते हैं। जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी इस निधि का उपयोग जिला कलेक्टर के समग्र नियंत्रण में कर सकेंगे।