दो आदतन अपराधी 06-06 माह के लिए जिलाबदररायसेन,
07 अक्टूबर 2024कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अरविंद दुबे द्वारा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत विभिन्न अपराधों में आरोपी श्री चन्द्रहास पिता बालचंद रायसिख निवासी ग्राम देहगांव बगासपुर थाना सुल्तानपुर जिला रायसेन को 06 माह के लिए रायसेन जिला तथा रायसेन जिले के सीमावर्ती जिलों की राजस्व की सीमाओं से निष्कासित किया गया है। आरोपी वर्ष 2008 से लगातार आपराधिक कृत्य में लिप्त है। आरोपी के विरूद्ध विभिन्न अपराधों में 16 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हैं। न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी आरोपी श्री चन्द्रहास रायसिख को जिलाबदर करने संबंधी पारित आदेश के अनुसार जिला रायसेन एवं जिला रायसेन के सीमावर्ती जिला भोपाल, विदिशा, सागर, सीहोर, नर्मदापुरम् एवं नरसिंहपुर जिले की राजस्व सीमाओं से 06 माह के लिए निष्कासित किया गया है।इसी प्रकार विभिन्न अपराधों में आरोपी लक्ष्मण पिता नारायण सिंह लोधी निवासी ग्राम सागोनी गुसाई थाना बेगमगंज जिला रायसेन को 06 माह के लिए रायसेन जिला तथा रायसेन जिले के सीमावर्ती जिलों की राजस्व की सीमाओं से निष्कासित किया गया है। आरोपी वर्ष 2010 से लगातार आपराधिक कृत्य में लिप्त है। आरोपी के विरूद्ध विभिन्न अपराधों में 12 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हैं। न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी लक्ष्मण पिता नारायण सिंह को जिलाबदर करने संबंधी पारित आदेश के अनुसार जिला रायसेन एवं जिला रायसेन के सीमावर्ती जिला भोपाल, विदिशा, सागर, सीहोर, नर्मदापुरम् एवं नरसिंहपुर जिले की राजस्व सीमाओं से 06 माह के लिए निष्कासित किया गया है। उपरोक्त आरोपी जिस जिले में निवास करेगा उस जिले के पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित थाना प्रभारी को अपनी उपस्थिति के संबंध में निरंतर सूचित करेगा। आरोपी द्वारा निष्कासन/जिलाबदर की अवधि में इस आदेश का उल्लंघन करने पर मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 की धारा-14 के तहत कार्यवाही की जाएगी।