: नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास
नरसिंहपुर देशबन्धु । न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डॉ श्रीमती अंजली पारे के न्यायालय द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म के प्रकरण में आरोपी शुभम कौरव, आत्मज जुझार कौरव आयु 25 वर्ष निवासी ग्राम केंकरा, थाना गाडरवारा जिला नरसिंहपुर को दोषसिद्ध पाते हुए आरोपी को भादवि की धारा- 366 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- रूपये जुर्माना एवं धारा-3/4 लैगिंक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10000/- जुर्माना सें दंडित किया गया।
जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने बताया गया कि घटना 17/12/2022 की गाडरवारा थाना अंतर्गत की है।
अनुसंधान के दौरान अभियोक्त्री के धारा 164 द.प्र.सं. के कथन लेखबद्ध कराये गये, तत्पश्चात अभियोक्त्री को मुलाहिजा कराया गया और प्रकरण में संहिता की धारा 366, 376 एवं अधिनियम की धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट का इजाफा किया गया। प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्षी जिसमें पीडिता तथा पिता ने घटना का समर्थन किया हुआ है तथा न्यायालय में प्रस्तुत प्रधान पाठक द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजी साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुये आरोपी को दोषसिद्ध पाकर न्यायालय द्वारा आरोपी को उक्त सजा सें दंडित किया। प्रभारी उपसंचालक अभियोजन/जिला लोक अभियोजन अधिकारी नरसिंहपुर के मार्गदर्शन में, विशेष लोक अभियोजक श्रीमती संगीता दुबे द्वारा उक्त प्रकरण में सशक्त पैरवी की गई।

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: भोपाल :
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