बुलडोजर एक्शन पर मामनीय सुप्रीम कोर्ट अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है? अगर कोई दोषी भी हो, तब भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती है”
जमीयत-उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी, हमें पूरा यक़ीन है कि सुप्रीम कोर्ट एक एैसी गाइड लाइन ज़रूर जारी करेगा जिससे संविधान को बुलडोज़र तले कुचलने वाली सरकारों पर लगाम लग सकेगी।
देश भर में कई राज्यों में चल रहे बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश
आरोप के आधार पर बुलडोजर चलाना गलत
लड़के की गलती पर पिता का घर गिराना गलत
किसी दोषी का भी घर गिराना गलत
हम दिशा-निर्देश तय करेंगे
एक ही दिशा-निर्देश पूरे देश में लागू होंगे
हम किसी अवैध निर्माण के पक्ष में नहीं
17 सितंबर को मामले में अगली सुनवाई होगी.