30 जून को रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारियों को 1 जूलाई के इन्क्रीमेंट का लाभ दिया जाये ,
पुलिस विभाग भोपाल से एडिशनल एसपी श्री हरी सिंह रघुवंशी जी , नर्मदापुरम कलेक्टर से एडिशनल कलेक्टर श्री मनोज कुमार ठाकुर जी , एवं वन विभाग सिहोर से श्री रमेश कुमार सूर्यवंशी, श्री हरिश्चंद्र भगत , श्री कामता प्रसाद अहिरवार , श्री सतीश कुमार नेम , श्री भीमराव लोखंडे , भोपाल श्री मदनलाल कुशवाहा ,भोपाल श्री बाबूलाल जी, भोपाल छिंदवाड़ा एवं भोपाल वन विभाग से 30 जून को रिटायरमेंट होने वाले युक्त कर्मचारियों को को 1 जुलाई को देय इंक्रीमेंट का लाभ दिया जावे। हाई कोर्ट जबलपुर —————————
श्री हरी सिंह रघुवंशी जी , मनोज कुमार ठाकुर जी श्री बाबूलाल , श्री मदनलाल कुशवाहा जी, श्री भीमराव लोखंडे, श्री सतीश कुमार नेम, श्री कमलेश प्रसाद अहिरवार , श्री रमेश चंद्र सूर्यवंशी, श्री हरिश्चंद्र भगत छिंदवाड़ा एवं भोपाल पुलिस एवं वन विभाग के लोगों को उक्त पदों की , के पद से विभाग से , 30 जून 2023 , 2022, 2014, को रिटायर हुए थे। 30 जून को रिटायर होने के कारण, 1 जुलाई को देय वेतन वृद्धि से वंचित थे। विभाग द्वारा मांग स्वीकार नहीं होने के कारण, उन्होंने उच्च न्यायालय जबलपुर की शरण ली थी। युगल खंड पीठ जबलपुर ने उनके पक्ष में आदेश पारित किया है।
रिटायर्ड कर्मचारियों की ओर से उपस्थित अधिवक्ता राजेश शर्मा अधिवक्ता, 9425989251, उच्च न्यायालय जबलपुर ने बताया कि कोर्ट के द्वारा कहा गया है की, सुप्रीम कोर्ट एवम हाई कोर्ट द्वारा के द्वारा स्पष्ट प्रतिपादित कानून की इंक्रीमेंट 1 जुलाई को देय होने के कारण साल भर की सेवाओं को शून्य नही किया जा सकता है।
कोर्ट ने आदेश पारित करते हुए, कहा है की सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूर्णतः याचिकाकर्ता पर लागू है। उक्तानुसार , कर्मचारी को लाभ दिया जाए।
अतः उसकी व्याख्या का अधिकार शासन को नही है। उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा स्पष्ट किया गया है कि , कोर्ट द्वारा पारित आदेश का लाभ केवल याचिका कर्ता को देय है।