
बाल विवाह की रोकथाम हेतु बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी अधिसूचित किए गए
रायसेन, 09 मई 2024
राज्य शासन द्वारा प्रदेश में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को अधिक प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किए जाने के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर तथा जिला पंचायत सीईओ को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी अधिसूचित किया गया है। इसी प्रकार तहसील स्तर पर एसडीएम को तथा विकासखण्ड स्तर पर जनपद पंचायत सीईओ तथा परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास विभाग को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी अधिसूचित किया गया है।
कलेक्टर श्री अरविंद दुबे द्वारा जिले में बाल विवाह की रोकथाम एवं प्राप्त सूचनाओं पर प्रभावी कार्यवाही एवं अंतर्विभागीय समन्वय हेतु एसडीएम की अध्यक्षता में विकासखण्ड स्तरीय कोर ग्रुप/उड़न दस्तों का गठन किया गया है। शासन द्वारा अधिसूचित बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी बाल विवाहों की रोकथाम हेतु प्राप्त होने वाली शिकायतों तथा सूचनाओं पर संबंधित विभागों के अधिकारियों सहित बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधान अनुसार बाल विवाह की रोकने की त्वरित कार्यवाही अथवा बाल विवाह होने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धाराओं के तहत नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
