रायसेन, 04 मई 2024- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी लोकसभा आम निर्वाचन-2024 कार्यक्रम अंतर्गत तृतीय चरण में लोकसभा क्षेत्र 18-विदिशा में शामिल रायसेन जिले के विधानसभा क्षेत्र भोजपुर, सांची और सिलवानी में 07 मई 2024 को मतदान होना है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अरविंद दुबे द्वारा मप्र आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत जिले के विधानसभा क्षेत्र भोजपुर, सांची और सिलवानी में 05 मई 2024 की शाम 05 बजे से 07 मई 2024 को मतदान समाप्ति तक सम्पूर्ण दिवस के लिए शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दुबे द्वारा जारी आदेश के तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-ग मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घण्टे की अवधि के दौरान उस मतदान क्षेत्र के भीतर, किसी होटल, आहार गृह, मधुशाला, दुकान में अथवा किसी अन्य लोक या प्राइवेट स्थान में कोई भी स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न तो विक्रय किया जाएगा, ना दिया जाएगा और ना ही वितरित किया जाएगा।

जिले के विधानसभा क्षेत्र भोजपुर, सांची और सिलवानी में संचालित समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानों से मदिरा का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रखने के साथ ही होटल/रेस्टोरेन्ट/क्लब और मदिरा बेचने, परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा किसी भी व्यक्ति को मदिरा बेचने तथा परोसने की अनुमति नहीं होगी और उत्पादन इकाईयों में निर्यात एवं परिवहन पूर्ण रूप से बंद रहेगा। कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश का उल्लंघन करेगा, वह 06 माह तक की अवधि के कारावास या दो हजार रू जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा। जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, वहां स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति के अन्य पदार्थ जो उसके कब्जे में पाए जाएं अधिहरण के दायी होंगे और उनका व्ययन ऐसी रीति से किया जाएगा जो विहित की जाए।