सहायक ग्रेड 2 भोपाल पुलिस विभाग से दीपक यादव जी से वसूल किए गए ब्याज के साथ 90 दिन में वापस किया जाए। हाई कोर्ट जबलपुर —————-
श्री , सहायक ग्रेड 2,, भोपाल पुलिस विभाग से, दीपक यादव से , एवं शहडोल से , कथित गलत वेतन निर्धारण के कारण, वसूली ब्याज सहित अधिरोपित की गई थी। दिसंबर 2022 में रिटायरमेंट के समय उन्हे ब्याज भरने के निर्देश विभाग द्वारा मिले थे।
उनकी पूर्व से दायर, याचिका में उनकी ओर से वकील श्री द्वारा कोर्ट को बताया गया की कर्मचारी की गलती के अभाव में, उसके ऊपर ब्याज लगाना या ब्याज लेना, घोर अन्याय एवम कर्मचारी के मूलभूत अधिकारों का हनन है। वेतन निर्धारण में कर्मचारी की कोई भूमिका नहीं होती है।
सुनवाई के बाद, उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने, सहायक ग्रेड 2 के उपर अधिरोपित ब्याज की राशि को निरस्त करते हुए, आदेश दिए गए हैं कि यदि कर्मचारी से ब्याज वसूला गया है तो उसे, 60 दिवस मे ब्याज के साथ कर्मचारी को वापस किया जावे
राजेश शर्मा, 9425989251, अधिवक्ता, हाईकोर्ट जबलपुर