रायसेन जिले की फैक्ट्री में बालश्रम के मामले में शासन का एक और बड़ा एक्शन
आबकारी विभाग के बाद श्रम विभाग की कार्यवाही।
श्रम निरीक्षक मंडीदीप राम कुमार श्रीवास्तव निलंबित। श्रमायुक्त ने जारी किया आदेश।
आबंटित कार्य क्षेत्र में बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 का प्रभावी प्रवर्तन नही करने,कर्तव्य के प्रति लापरवाही और उदासीनता बरतने पर किया गया निलंबित।
गौरतलब है, सोम डिस्टलरी संस्थान में बड़ी संख्या में पाए गए थे बाल एवं किशोर श्रमिक।
मामले का सीएम डॉ. मोहन यादव ने लिया था संज्ञान। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के दिए थे निर्देश।