सर्विस मैटर” रिट याचिका में हुआ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला।

हाईकोर्ट न्यूज
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” *सर्विस मैटर” रिट याचिका में हुआ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला।
वचनपत्र ,के आधार पर अधिक भुगतान, दी गई वेतनवृद्धि ,वेतन निर्धारण में हुई त्रुटि,पेंशन नियम 66 में दी गई लिखित वचन पत्र के आधार पर कोई भी विभाग,कर्मचारी के वेतन से अथवा सेवनिवृत पश्चात मिलने वाले लाभों से वसूली को वर्जित कर दिया गया,और अगर कटौती हो भी गई है तो 8% ब्याज सहित 31=12=24 तक वापस भी करे,
उक्त निर्णय हाईकोर्ट के फूल बेंच में शामिल तीन प्रमुख जज मुख्य न्यायाधीश ,विशाल मिश्रा, पीके जैसवाल के द्वारा पारित निर्णय के परिपेक्ष में और जगदीश प्रसाद दुबे में पारित निर्णय के तहत कई याचिकाओं में एक साथ हुआ फैसला, इसके बिंदु है की वेतन वृद्धि ,वेतन निर्धारण के समय लिया जाने वाला लिखित वचन पत्र का कोई लीगल प्रभाव नही होगा,उसके आधार पर कटौती नही की जा सकती अगर किसी कर्मचारी को आर्थिक लाभ सेवा के दौरान दिया गया है तो वो बल पूर्वक दिया गया दस्तावेज है स्वैच्छिक नही था,अगर किसी की वसूली हो गई है तो ब्याज सहित लौटना होगा ,आगे से किसी को कटौती होगी नही,
सेवानिवृत्त के बाद किसी भी कर्मचारी का कोई भी स्वत्व पेंडिंग ना रखे,वेतन निर्धारण या वेतन वृद्धि से मिले लाभों को जोड़कर नया पीपीओ जारी करे ,
प्रस्तुत मामले में याचिका कर्ता गण श्रवण पांडे एसडीओ फॉरेस्ट मंडला,खिलौना हरदहा शिक्षक मंडला,विनय पांडे,रामदास पाल,अनीस खान,अशोक गुप्ता,अनिल पाठक,सभी भोपाल,पूरनलाल सोनी वेटनरी दमोह,कलावती वर्मा ,मेरी एमेल्डा मिंज टीकमगढ़,सावित्री शर्मा छिंदवाड़ा,दिनेश कटारे बीईओ नरसिंहपुर,रामकुशल मिश्रा सब इंस्पेक्टर,चेतराम साहू अध्यापक चीरपानी शाहपुरा डिंडोरी,सुमन किरार भानतलैया जबलपुर,हरदेव सिंह,प्रमोद कुशवाहा,विपिन बिहारी यादव,सरोजबाला यादव,लखनलाल केवट, चंद्रा कुमारी,जितेंद्र बबेले,रीना सिंह w/o स्व धर्मेंद्र सिंह उक्त सभी ने हाईकोर्ट जबलपुर अधिवक्ता राजेश दुबे के मार्फत रिट याचिका दायर कर इनके खिलाफ की जा रही वसूली को अलग अलग याचिकाओं में चुनौती दिया,माननीय हाईकोर्ट की डबल बेंच ने फूल बेंच के निर्णय के तहत सभी प्रकार की वसूली को निरस्त कर दिया,और अगर राशि काट ली गई है तो तीन माह के अंदर 8%ब्याज सहित लौटाए और वेतनवृधि इंक्रीमेंट जोड़कर नया पीपीओ जारी करे,।
याचिका कर्ता गण की तरफ से अधिवक्ता राजेश ने पैरवी किया।

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